अगर आप हेलमेट पहनकर चल रहे हैं तब भी कट सकता है आपका चालान
अब पुलिस उन लोगों पर सख्ती करेगी जो लोग हेलमेट नहीं पहनते हैं या फिर हेलमेट को सही तरीके से नहीं पहनते हैं अगर आपने हेलमेट पहना हुआ है तब भी ₹1000 से ₹2000 तक का कट सकता है आपका चालान।
सावधान हो जाइए हेलमेट न पहनने वाले और हेलमेट सही तरीके से न पहनने वाले क्योंकि अब पुलिस प्रशासन पहले से ज्यादा सख्ती करेगी इसके लिए मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत जरूरी बदलाव कर दिए गए है। हेलमेट ना पहने पर जुर्माने का प्रावधान पहले ही नियम में था।
जिस पर ₹2000 का चालान तक होता है लेकिन अगर आपने हेलमेट ठीक से नहीं पहना है तो अब ₹1000 का चालान कटेगा।
कुछ लोग गाड़ी चलाते समय पुलिस से बचने के लिए हेलमेट को उल्टा सीधा पहन लेते हैं और उसकी लोक तक नहीं लगते ऐसे में अब उन लोगों का चालान काटना शुरू हो गया है । हेलमेट को हमेशा ठीक से टाइट करके पहनना चाहिए ताकि हादसे के वक्त सिर पर चोट ना लगे क्योंकि ज्यादातर हादसों में सिर पर गंभीर चोट लगने से लोगों की मृत्यु हो जाती है।
अब कटेगा 2000 का चालान
भारत सरकार ने मोटर वाहन अधिनियम 1998 में कुछ बदलाव किए हैं जिसमें टू व्हीलर चलाने वाले अगर हेलमेट नहीं पहनते हैं या फिर हेलमेट को ठीक से नहीं पहनते हैं तो उन पर तत्काल ₹2000 का जमाना लगाया जाएगा मतलब अगर बाइक सवार ने हेलमेट पहना है लेकिन वह खुला हुआ है या ठीक से नहीं पहना है तो इस पर ₹1000 का जो मन लगाया जाएगा इसका मतलब अब आपको हेलमेट को से पहने नहीं बल्कि ठीक तरह से पहनना है यदि ऐसा नहीं किया तो आपके ऊपर ₹2000 का चालान हो जाएगा
भारतीय मानक ब्यूरो ISI मार्क अब जरूरी
अगर आपका हेलमेट भारत मानक ब्यूरो ISI से प्रमाणित नहीं है तो आपके ऊपर ₹1000 का जुर्माना लगाया जा सकता है इसका मतलब आपको बाइक या स्कूटर चलाते समय केवल ISI मार्क वाले ही हेलमेट पहनने होंगे अगर आप ISI मार्क के हेलमेट नहीं पहनते हैं तो आपके ऊपर मोटर वाहन अधिनियम के धारा 194d के तहत आप पर ₹1000 का चालान किया जाएगा।
